लोकसभा निर्वाचन के दौरान प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने आदेश जारी
1 min readमनेन्द्रगढ़/17 मार्च 2024/ लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 को हो चुकी है। आदर्श आचार सहिंता प्रभावशील हो चुकी है। जिसके तहत् मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के अंतर्गत 07 मई 2024 को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना सम्पन्न होना है। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न कराने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि जिले में ऐसे असामाजिक तत्वों एवं अपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये, जो चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं, मतदाताओं को भयभीत कर सकते है तथा कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते है, इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न ग्रामों, क्षेत्रों में पूर्व के जाति, धार्मिक, राजनैतिक या सामाजिक विवादों के संबंध में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध भी प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये, जो नगरपालिका चुनाव के निर्वाचन अपराधों में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न रहे हों, आपसी झगड़े या तनाव की जानकारी प्राप्त होती है तो इन व्यक्तियों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 107, 116 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में विहित विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बंधपत्र निष्पादन (बाण्ड ओव्हर) की कार्यवाही होगी। प्रभावी कार्यवाही की दृष्टि से यह उचित होगा कि थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में समीक्षा करें। ऐसे व्यक्ति जो आदतन अपराधी प्रवृत्ति तथा लोक शांति भंग करने की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उनके विरूद्ध अन्तर्गत धारा 110, 116 दण्ड प्रक्रिया संहित, तत्काल कार्यवाही की जाये। कार्यवाही के समय यह ध्यान रखा जाए कि विविध प्रावधानों का पूरा पालन हो तथा जहां आवश्यक हो, अनावेदक को मौके पर सुना जाकर उसका उत्तर या बयान अंकित किया जाये। इस प्रकार की कार्यवाही से न केवल अधिकारियों को इलाके की वास्तविक स्थिति को समझने का मौका मिलेगा, बल्कि अधिक प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। इस अभियान के दौरान अपने अधीनस्थ समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रतिबंधात्मक धाराओं 107, 109, 110 में लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा करने तथा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए वर्णित असामाजिक तत्वों एवं समस्या पैदा करने वाले व्यक्तियों पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। उपरोक्तानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रति दिन भेजा जाये।