September 28, 2024

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स्थैतिक निगरानी दल, उड़नदस्ता दल एवं विडियों निगरानी दल का द्वितीय प्रशिक्षण सम्पन्न

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मनेन्द्रगढ़/05 अप्रैल 2024/ आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान व्यय मॉनिटरिंग एवं आदर्श आचार संहिता से संबंधित कार्यों के सुचारू रूप सम्पादन किये जाने हेतु स्थैतिक निगरानी दल, उड़नदस्ता दल एवं विडियों निगरानी दल की द्वितीय प्रशिक्षण सत्र कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आहूत की गयी।

प्रशिक्षण में स्थैतिक निगरानी दल, उड़नदस्ता दल एवं विडियों निगरानी दल के अधिकारी, कर्मचारियों को ईईएम नोडल अधिकारी विजयेन्द्र सारथी की उपस्थित में मास्टर ट्रेनर शैलेन्द्र कुमार मिश्रा ने कहा जिले में 13 स्थानों पर एफएसटी टीम है, 10 स्थानो पर एसएसटी टीम 18 वीएसटी टीम तथा लेखादल कार्यरत है। निर्वाचन आयोग की मंशा है कि सबको समान अवसर मिले, मतदाता बिना प्रलोभन के मतदान कर सके एवं निर्वाचन की प्रक्रिया को शुद्ध रखा जा सके। संसदीय क्षेत्र में एक अभ्यर्थी की व्यय सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित है। ईईएम की टीम को विशेष ध्यान रखना है कि निर्धारित सीमा के अंतर्गत व्यय हो एवं निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो सके। निर्वाचन में भुजबल, धनबल का अनावश्यक उपयोग न हो इसी कारण स्थैतिक निगरानी दल, उड़नदस्ता दल एवं विडियों निगरानी दल का गठन किया जाता है। लोकसभा निर्वाचन चुनाव में वीडियो निगरानी टीम निर्वाचन क्षेत्र में संवेदनशील घटनाओं व सार्वजनिक रैलियों पर व्यय से संबंधित सभी घटनाओं की वीडियोग्राफी करेगी। शूटिंग की शुरुआत में घटना का नाम व प्रकार, तारीख, स्थान व घटना का संचालन करने वाली पार्टी व अभ्यर्थी का नाम स्वर प्रणाली (वॉयस मोड) में रिकॉर्ड करना होगा। टीम वाहनों, घटनाओं, पोस्टरों, कटआउट का इस तरह से वीडियो लेगी कि प्रत्येक वाहन का साक्ष्य, उसका निर्माण व रजिस्ट्रेशन संख्या, फर्नीचर की संख्या, बैनर, कट-आउट आदि स्पष्ट तौर पर दिखाई दे, जिससे व्यय का सही-सही अनुमान लगाया जा सके। यदि वाहन रैली स्थल के बाहर पार्क किए गए हैं, तो ड्राइवर व पैसेन्जर का बयान भी रिकॉर्ड करें। भाषण व अन्य घटनाओं की भी रिकॉर्डिंग होगी, जिससे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति स्पष्ट हो सके। वीडियो निगरानी टीम रिकॉर्डिंग के समय आवश्यक सूचना दर्ज करेंगे। दर्ज सूचनाओं को सीडी के साथ वीडियो अवलोकन टीम को दी जाएगी। वीडियो निगरानी टीम अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), सदस्य आचार संहिता अनुपालन समिति के निगरानी में कार्य करेगी। इस बात का भी ध्यान रखा जाये।

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