आश्रम-छात्रावासों के विद्यार्थियों के हितों के लिए संवेदनशीलता के साथ करें कार्य: संजय गौड़
1 min readआश्रम-छात्रावासों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश
प्रभारी आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की
आश्रम-छात्रावासों की स्थिति की समीक्षा
रायपुर, 21 सितंबर 2024/ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के प्रभारी आयुक्त श्री संजय गौड़ ने आज वीडियो कांफ्रेंिसग के माध्यम से जिलों में पदस्थ सहायक आयुक्तों की बैठक लेकर आश्रम-छात्रावासों की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
प्रभारी आयुक्त श्री संजय गौड़ ने बैठक में कहा कि आश्रम-छात्रावासों के विद्यार्थियों के हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संवदेनशीलता के साथ कार्य किया जाना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सभी सहायक आयुक्त अपने प्रभार अंतर्गत आने वाले छात्रावास-आश्रमों विशेषकर छोटे बच्चों वाले कन्या छात्रावास-आश्रमों का नियमित रूप से निरीक्षण करें तथा कोई भी कमी परिलक्षित होने पर तत्काल सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग तथा प्रतिष्ठित अशासकीय संस्थाओं के सहयोग से आश्रम-छात्रावासों के बच्चों को गुड टच-बैड टच के संबंध में जागरूक करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।
श्री गौड़ ने कहा कि सभी छात्रावास-आश्रमों में अच्छी लायब्रेरी और कम्प्यूटर लैब की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चों को संदर्भ पाठ्य पुस्तक, कॅरियर काउंसलिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी एवं अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके।
उन्होंने कहा कि आश्रम छात्रावास परिसर स्थित क्रीड़ा परिसर में आने वाले बच्चों के प्रोग्रेसिव डाटा संधारण की उचित व्यवस्था भी की जानी चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि उनके क्रीड़ा परिसर में आने के बाद से उनकी खेल क्षमता में कितना सुधार हुआ है। इस हेतु क्रीड़ा परिसर में कोचिंग की व्यवस्था के पर्यवेक्षण के निर्देश दिए। इसके साथ ही फिजिकल फिटनेस तथा आधुनिक खेल तकनीक के संबंध में प्रशिक्षित किए जाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने बैठक में कहा कि छात्रावास-आश्रमों में सभी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। छात्रावास-आश्रमों में साफ-सफाई, पौष्टिक भोजन एवं पढ़ाई की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को आधारभूत सुविधाएं भली-भांति मिलें, इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। साथ ही छात्रावास-आश्रमों में कैश बुक, उपस्थिति पंजी एवं अन्य सभी आवश्यक अभिलेखों का उचित संधारण किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को गणवेश, किताबें एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन एवं डिजिलाइजेशन के संबंध में भी जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पीएमजनमन योजना के भी क्रियान्वयन के संबंध में भी निर्देशित किया गया।